अजय शंकर प्रजापति, भोपाल ने बताया कि दिनांक 10/04/2026 माननीय न्यायालय मनोहरलाल पाटीदार अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) महोदय, के द्वारा नाबालिक बालिका को विवाह करने के इरादे से व्यपहरण करने वाले आरोपी आकाश शाक्या को धारा 366 भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुये। आरोपी आकाश शाक्या को धारा 366 भादवि मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड, से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति कुजूर एवं श्री अजय शंकर प्रजापति द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 24/06/2021 को फरियादिया पुलिस थाना अशोका गार्डन भोपाल मे उपस्थित होकर इस आशय से रिपोर्ट कराई है कि दिनांक 24/06/2021 शाम को करीब 04:00 बजे अपनी ड्यूटी कर वापस घर आई तो उसकी बेटी घर पर नही थी तो उसने बच्चों से पुछा कि मेरी बच्ची कहा है तो बच्चों ने बताया कि वह सुबह 11 बजे दुकान जाने का कहकर गई थी तब से लेकर अभी तक वापिस घर नही आई। आसपास तलाश करने पर एवं रिश्तोदारों के पता यहा पता करने पर कही नही मिल रही है मुझे शंका है कि आकाश शाक्या मेरी बेटी को बहला फूसलाकर ले गया, उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा गुम इंसान 59/21 की रिपोर्ट दर्ज की, जॉच उपरान्त अभियोक्त्री को दस्तायाब किया गया दस्तायाब के बाद अभियोक्त्री ने बताया कि वह आकाश को जानती है वह उसका दोस्त है और बातचीत होती है आरोपी आकाश ने कहा वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है दिनांक 22/06/2021 को घरवालो से बहस होने के बाद मे आकाश के साथ चली गई हमने मंदिर मे शादी कर ली और आकाश मुझे उसकी मौसी के घर ले गया और दूसरे दिन पुलिस आ गई, उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना अशोका गार्डन द्वारा अपराध क्रमांक 528/2021 धारा 363, 366, 376(2)एन भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तर्क, न्यायदृष्टांत एवं दस्तावेजों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी आकाश शाक्या को धारा 366 भादवि मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड, से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है।