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‘’चुनाव से पहले कर ले आधार, वोटर कार्ड से लिंक‘’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया खबर को फेक न्‍यूज, असत्‍य एवं निराधार
18, Sep 2023

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नीमच कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने 17 सितम्‍बर

2023 को नीमच से प्रकाशित दैनिक मालवा टूडे समाचार पत्र में ‘’ चुनाव से पहले कर ले, आधार, वोटर

कार्ड से लिंक, वरना मतदान के वक्‍त हो सकती है परेशानी ’’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार को फेक

न्‍यूज असत्‍य एवं निराधार बताते हुए उक्‍त समाचार का खण्‍डन किया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू ने बताया, कि रविवार 17 सितम्बर, 2023 को स्थानीय

समाचार-पत्र दैनिक मालवा टुडे में "चुनाव से पहले कर लें आधार वोटर कार्ड लिंक, वरना मतदान के

वक्त हो सकती है परेशानी" शीर्षक से समाचार प्रकाशित करते हुए उल्लेख किया गया है कि पेन कार्ड

की ही तरह वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का काम चल रहा है, इसके लिए सरकार द्वारा

टारगेट भी सेट किया गया है, दिनांक 01 अप्रैल, 2023 तक सभी लोगो को वोटर आईडी को अपने आधार

से लिंक करना होगा. हालांकि वोटर आईडी को आधार से लिंक करना आपके ऊपर है, इसे अगर आप नही

करवाते है तो भी आप चुनाव में वोट दे सकते है ।

समाचार-पत्र में प्रकाशित उक्त समाचार के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच श्री

संजीव साहू ने स्‍पष्‍ट किया है, कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आधार संग्रहण

के संबंध में पत्र क्रमांक: 3926 दिनांक 13.07.2022 से जारी किये गए निर्देशों में यह स्पष्ट उल्लेख किया

गया है कि आधार नंबर संग्रहण का कार्य केवल मतदाता सूची में प्रमाणीकरण करने एवं भविष्य में

बेहतर सेवाएं प्राप्त करने के लिये किया जा रहा है, जिन मतदाताओं द्वारा आधार नंबर किसी कारण से

नहीं दिया जा सकेगा उनके लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की जानकारी प्रस्तुत

करने की व्यवस्था की गई है, किसी भी मतदाता का नाम आधार नंबर न देने की स्थिति में मतदाता

सूची से विलोपित नहीं किया जायेगा तथा आधार नंबर संग्रहण वैकल्पिक है।

समाचार-पत्र में प्रकाशित उक्त समाचार के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है, कि निर्वाचक

नामावली में दर्ज सभी मतदाताओं के आधार नंबर को संग्रहण करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023

निर्धारित थी, जो समाप्त हो चुकी है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू ने स्‍पष्‍ट किया है, कि वर्तमान में आयोग द्वारा

ऐसे कोई निर्देश नही दिए गए है, कि वोटर आईडी से आधार नम्बर लिंक न होने पर मतदान करने मे

कोई समस्या होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड से मतदाता अपने वोटिंग के

अधिकार का उपयोग आसानी से कर सकता है।


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