नीमच 25 जून
2026, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा
खनिज के अवैध परिवहन के दो अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 2 लाख 61 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित
किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 0051/अ-67/2026-27: में पारित
आदेशानुसार पुलिस थाना जावद द्वारा जप्त डम्पर क्रमांक MP14ZJ0238 में बिना रॉयल्टी गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक आशीष पिता अनिल
गुप्ता निवासी सुवाखेडा पर 228800 रूपये की
शास्ति लगाई गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 28800 रूपये एवं पर्यावरण
क्षतिपूर्ति 200000 रूपये शामिल है।
प्रकरण क्रमांक 0050/अ-67/2026-27: में पारित
आदेशानुसार ग्राम जावद तहसील नीमच में गिट्टी के परिवहन पर वाहन मालिक हेमराज पिता हरचंद जटिया निवासी नई आबादी
नयागांव पर 32200 रूपये का जुर्माना लगाया
गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 7200 रूपये एवं पर्यावरण
क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है।
इन प्रकरणों
में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा
भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई
है। कलेक्टर द्वारा खनि अधिकारी को निर्देशित किया गया है, कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के
अन्दर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि पर ही जप्तशुदा वाहन मुक्त करने के
निर्देश दिए हैं।