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भोपाल में मादक पदार्थों की तस्करी पर अदालत का बड़ा फैसला, 1 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को 8 महीने की जेल
10, Oct 2026

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भोपाल: राजधानी भोपाल में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस और अभियोजन पक्ष को एक बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय डॉ. मुकेश मलिक, विशेष न्यायाधीश / 24वें अपर सत्र न्यायाधीश ने गांजे की तस्करी के मामले में आरोपी चंदन उर्फ चंदू (निवासी ग्राम फंदा खुर्द, भोपाल) को दोषी करार देते हुए 8 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने आरोपी पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने की स्थिति में दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस महत्वपूर्ण मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी एवं श्री विक्रम सिंह ने पुरजोर पैरवी की।
मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा था आरोपी
घटना 13 अगस्त 2023 की है। पुलिस थाना खजुरी सड़क को मुखबिर से फोन पर सूचना मिली थी कि फंदा खुर्द के पिपलिया जोड़ पर एक व्यक्ति झोले में गांजा लेकर किसी का इंतजार कर रहा है। थाना प्रभारी के निर्देश पर उपनिरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही संदिग्ध ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद स्टाफ और गवाहों की मदद से उसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम चंदन उर्फ चंदू बताया।
भूरे टेप में लिपटे पैकेट से मिला था गांजा
एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जब आरोपी के पास मौजूद झोले की तलाशी ली गई, तो उसमें भूरे रंग के टेप से लिपटे हुए पैकेट मिले। पैकेट को खोलने पर पुलिस टीम ने अपने प्रशिक्षण, गंध और रंग के आधार पर उसमें मादक पदार्थ गांजा होने की पहचान की, जिसे आरोपी ने भी स्वीकार किया। कांटे पर वजन करने पर गांजे का कुल वजन 1 किलो 300 ग्राम पाया गया।
एफएसएल (FSL) रिपोर्ट और मजबूत पैरवी से मिली सजा
खजुरी सड़क पुलिस ने तौल पंचनामा तैयार कर माल को विधिवत जब्त किया और आरोपी को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने जब्त मादक पदार्थ के सैंपल जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भोपाल भेजे थे, जहां से आई रिपोर्ट में भी पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि हुई। संपूर्ण विवेचना के बाद पुलिस ने विशेष न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जहां अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया।


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